Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana (PMKMY) क्या है? जानें आवेदन कैसे करें - SSC NOTES PDF

Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana (PMKMY) क्या है? जानें आवेदन कैसे करें

PM Kisan Maandhan Yojana (PMKMY): भारत की केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए PM Awas Yojana की तरह ही गरीबों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू किया है, लेकिन अगर आपने अभी तक इस योजना में पंजीकरण नहीं कराया है, तो भी आप इसे करवा सकते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना में किसानों को 3 हजार रुपए पेंशन की सुविधा मिलती है।

No.-1. इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी किसान भाग ले सकता है। उसे 60 वर्ष की आयु तक आंशिक अंशदान करना होता है।

No.-2. यह योगदान 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह तक है। किसान को 60 साल की उम्र होने पर 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलने लगेगी। आज हम इस लेख के जरिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।

PM Kisan Maandhan Yojana का संक्षिप्त विवरण

No.-1. योजना का नाम : Pradhanmantri Kisan Maandhan Yojana (PMKMY) – प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

No.-1. लॉन्च किया गया : केंद्र सरकार द्वारा

No.-2. लाभार्थी : लघु एवं सीमांत किसान

No.-3. श्रेणी : सरकारी योजना

No.-4. मुख्य फायदें : किसानों के खातों में 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देना

No.-5.आधिकारिक वेबसाइट : pmkmy.gov.in

Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana क्या है?

No.-1. इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। केंद्र सरकार 2022 तक इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को कवर करेगी।

No.-2. इस किसान मानधन योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है। इस योजना की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

No.-3. इस योजना के तहत यदि लाभार्थी के लाभार्थी की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को हर माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार 60 वर्ष की आयु के बाद छोटे और सीमांत किसानों को 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करेगी।

पीएम किसान मानधन योजना देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

No.-4. इस पीएम किसान मान धन योजना के माध्यम से देश के 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। किसान मानधन योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।

No.-5. इस किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 साल के लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक का प्रीमियम देना होगा। जीवन बीमा निगम इस किसान पेंशन योजना के तहत एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

अक्षम होने की स्थिति में

No.-1. ऐसा भी हो सकता है कि PMKMY योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति, जो नियमित रूप से योजना में योगदान दे रहा है, अपनी 60 वर्ष की आयु से पहले स्थायी रूप से अक्षम हो जाता है। ऐसे परिदृश्य में, दो विकल्प हैं –

No.-1. उसका पति/पत्नी पहले की तरह लागू अंशदान के नियमित भुगतान द्वारा उसकी मृत्यु के बाद भी योजना को जारी रख सकता है।

No.-2. या वह इस योजना से बाहर निकल सकता है और अब तक जमा किया गया अपना योगदान का हिस्सा ब्याज के साथ प्राप्त कर सकता है, ब्याज राशि बचत बैंक ब्याज दर या पेंशन फंड द्वारा अर्जित ब्याज से अधिक होगी।

PM Kisan Maandhan Yojana ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

No.-1. PM Kisan Maandhan Yojana के ऑनलाइन की प्रक्रिया निम्नलिखित है-

No.-1. सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी https://pmkmy.gov.in/ पर जाएं।

No.-2.होमपेज पर, विकल्प “ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।

No.-3. इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जहाँ 2 विकल्प मौजूद होंगे।

No.-4. अगर आप खुद से ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप “सेल्फ एनरॉलमेंट” पर क्लिक करें।

No.-5. अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जाति और अन्य जानकारी का उल्लेख करें) और दस्तावेज अपलोड करें।

No.-6. आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।

No.-7. इसके अलावा इच्छुक उम्मीदवार अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र में जाकर PMKMY के लिए आवेदन कर सकते हैं।

PMKMY के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं?

No.-1. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसान पात्र माने जाएंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, इसके अलावा उसके पास निम्नलिखित दस्तावेज भी होने चाहिए।

No.-1. आधार कार्ड

No.-2. पहचान पत्र

No.-3. आयु प्रमाण पत्र

No.-4. आय प्रमाण पत्र

No.-5. खेत खसरा खतौनी

No.-6. बैंक बचत खाता पासबुक

No.-7. मोबाइल नंबर

No.-8. पासपोर्ट साइज फ़ोटो

No.-9. संबंधित लेख

PMKMY से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

No.-1. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत लाभार्थी कब तक योगदान कर सकता है?

Ans. लाभार्थी 18 वर्ष से 40 वर्ष की प्रवेश आयु में PMKMY में शामिल हो सकता है। उन्हें 60 वर्ष की आयु तक योगदान करने की आवश्यकता है।

No.-2. क्या इस योजना के तहत नॉमिनी सुविधा मौजूद है?

Ans. हां, योजना के तहत नॉमिनी की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना के तहत, ग्राहक नॉमिनी बना सकता है।

No.-3. क्या इस योजना में कोई अतिरिक्त लागत शामिल है?

Ans. नहीं, इसमें कोई अतिरिक्त प्रशासनिक लागत शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा एक शुद्ध कल्याणकारी योजना है।

No.-4. आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में जानकारी पसंद आई होगी, ज्यादा जानकारियों हेतु आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top