प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना-पात्रता, जरुरी दस्तावेज एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया देखे | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना-पात्रता जरुरी दस्तावेज एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया देखे | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना-पात्रता जरुरी दस्तावेज एवं ऑनलाइन आवेदन | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना-पात्रता जरुरी दस्तावेज एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना-पात्रता जरुरी दस्तावेज | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना | श्रम योगी मानधन योजना-पात्रता जरुरी दस्तावेज एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया देखे | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना | पात्रता जरुरी दस्तावेज एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया देखे |
No.-1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए जरुरी दस्तावेजों की जानकारी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ किस वर्ग श्रमिकों को मिलेगा |
No.-2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाता है, अधिक जानकारी देखे-https://maandhan.in/shramyogi
No.-3. नमस्कार दोस्तोंSSC NOTES PDF टीम आपको इस पेज में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी बताएगी |
No.-4. प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना की शुरूआत असंगठित क्षेत्रों में जो लोग कार्यरत हैं |
No.-5. जैसे कि रिक्शा चालक, दर्जी, मोची, ड्राइवर, घरों में काम करने वाले लोग, मजदूर, ईट भट्टा में काम करने वाले लोग, इत्यादि जिनकी महीने भर की कमाई 15 हज़ार रूपयों से कम हो, उन्हें पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा की गई है।
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No.-6. इस योजना की घोषणा श्री पियूष गोयल जी ने अंतरिम बजट की पेशी के दौरान 1 फरवरी 2019 को की थी।
No.-7. आज इसी योजना से जुड़ी सभी जानकारियाँ हम आपको प्रदान करेंगे।इस योजना के अंतर्गत और भी योजनाएँ जैसे कि ईपीएफओ, एलआईसी, ईएसआईसी, आदि भी चलाई जाती हैं।
No.-8. डिजिटल सेवा वेबसाइट के ज़रिए वीएलई के द्वारा योजना के जो भी पात्र होंगे उन्हें नामाँकित किया जाएगा।
No.-9. अगर पेंशन पाने वाले की इस योजना के तहत पेंशन पाने के दौरान किसी कारण मृत्यु हो जाए तो पेंशन की राशि का 50 प्रतिशत उनके पति अथवा पत्नी को पेंशन की भाँति प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में कुछ तथ्य:
No.-1. यहाँ इस पैराग्राफ में हमारी टीम आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी एक सारणी के माध्यम से समझा रही है | जिससे आप योजना के बारे में आसानी से समझ सकेंगे |
No.-1. योजना का नाम = प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना
No.-2. किसने लॉन्च किया = श्री पीयूष गोयल जी ने
No.-3. कब लॉन्च किया = 1 फरवरी 2019
No.-4. योजना कब लागू हुई = 15 फरवरी 2019
No.-5. लाभार्थी कौन होंगे = असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोग
No.-6. लाभार्थी कितने होंगे = लगभग 10 करोड़
No.-7. लाभ = 3 हज़ार रूपयों की पेंशन हर माह
No.-8. प्रीमियम की राशि = 55 रूपए से लेकर 200 रूपए तक
No.-9. कैटेगरी = केंन्द्र सरकार की योजना
No.-10. ऑफिसियल वेबसाइट = https://maandhan.in/shramyogi
योजना को आरंभ करने का उद्देश्य एवं लाभ:
No.-1. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के उद्देश्य यह हैं-
No.-1. 60 वर्ष की उम्र के पश्चात असंगठित क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उन्हें 3 हज़ार रूपयों की धनराशि पेंशन की तरह देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
No.-2. इस योजना का उद्देश्य यह भी है कि पेंशन की धनराशि की मदद से लाभार्थी बुढ़ापे में अच्छे से जीवन बिता सकें।
No.-3. इस योजना के ज़रिए असंगठित क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उन्हें वित्तीय मदद देना, एवं उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना।
योजना से जुड़े लाभ:
No.-1. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़े लाभ नीचे दिए गए हैं-
No.-1. असंगठित क्षेत्रों में जो लोग कार्य करते हैं, जैसे कि रिक्शा चालक, दर्जी, मोची, ड्राइवर, घरों में काम करने वाले लोग, मजदूर, ईट भट्टा में काम करने वाले लोग, इत्यादि को इस योजना के तहत लाभ मिलेंगे।
No.-2. प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना में लाभार्थी जितना योगदान करेंगे, उसी के हिसाब से सरकार भी उनके बैंक के खाते में योगदान करेगी।
No.-3. 60 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद असंगठित क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उन्हें 3 हज़ार रूपयों की पेंशन की प्राप्ति होगी।
No.-4. इस योजना के तहत पेंशन पाने के दौरान किसी वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो पेंशन के राशि का 50 प्रतिशत उनकी पत्नी को पेंशन की ही भाँति दिया जाएगा।
No.-5. पेंशन की धनराशि ऑटो डेबिट के ज़रिए लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाएगी।
योजना के लाभार्थी कौन-कौन होंगे:
No.-1. यहाँ इस पैराग्राफ के जरिये आप पढ़ेंगे की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ किस-किस को मिल पायेगा या फिर इस योजना का लाभ किस वर्ग के श्रमिक उठा सकेंगे |
No.-2. इसके बारे में हमारी टीम आपको विस्तृत जानकारी बता रही है |
No.-3. योजना के लाभार्थी निम्नलिखित लोग होंगे-
No.-1. मछुआरे |
No.-2. छोटे तथा सीमांत किसान |
No.-3. पशु पालक |
No.-4. भूमिहीन खेतिहर मजदूर |
No.-5. चमड़े के कारीगर |
No.-6. घरेलू काम करने वाले लोग |
No.-7. बुनकर |
No.-8. फल एवं सब्ज़ी वाले |
No.-9. ईट भट्टा तथा पत्थर खदानों में पैकिंग तथा लेबलिंग का काम करने वाले लोग |
No.-10. प्रवासी मज़दूर |
No.-11. सफाई कर्मचारी |
No.-12. निर्माण एवं आधारभूत संरचनाओं में काम करने वाले लोग, इत्यादि। |
कौन लोग योजना के लाभ नहीं ले सकेंगे:
No.-1. निम्नलिखित लोग योजना के लाभ नहीं ले सकेंगे-
No.-1. आय कर देने वाले लोग
No.-2. संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग
No.-3. राष्ट्रीय बीमा योजना के मेम्बर
No.-4. राज्य कर्मचारी बीमा निगम के मेम्बर
No.-5. कर्मचारी भविष्य निधि के मेम्बर
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के आवेदन हेतु पात्रता एवं दस्तावेज:
No.-1. अगर आप प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हो तो,आपके पास निम्न पात्रता होनी चाहिए |
No.-2. आवेदक का असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना ज़रूरी है, तभी वे प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत पात्रता रखेंगे।
No.-3. यह आवश्यक है कि आवेदक आय कर दाता ना हों, तभी वे प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत पात्र होंगे।
No.-4. इस योजना के तहत पात्र होने हेतु यह भी ज़रूरी है कि आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच की हो।
No.-5. इस योजना के तहत पात्रता हेतु यह भी आवश्यक है कि आवेदक महीने की कमाई 15 हज़ार रूपयों से कम हो।
No.-6. आवेदक के पास मोबाइल, आधार कार्ड एवं बैंक के बचत खाते का होना भी आवश्यक है।
No.-7. यह भी ज़रूरी है कि आवेदक के पास ईएसआईसी, ईपीएफओ एवं एनपीएस के तहत कोई कवर ना हो।
योजना के आवेदन हेतु ज़रूरी कागज़ात:
No.-1. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के आवेदन हेतु ज़रूरी कागज़ात यह हैं-
No.-1. आवेदक की एक पासपोर्ट साइज़ की फोटो
No.-2. पहचान पत्र
No.-3. मोबाइल नंबर
No.-4. बैंक के खाते का पास बुक
No.-5. आधार कार्ड
No.-6. आवेदक का पत्र व्यवहार का पता
योजना के संदर्भ में कुछ मुख्य बातें:
No.-1. इस योजना के कार्यान्वन हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) नोडल एजेंसी होगी।
No.-2. मासिक प्रीमियम लाभार्थी को एलआईसी के ऑफिस में जमा करनी पड़ेगी एवं पेंशन की राशि भी लाभार्थी को एलआईसी के द्वारा ही दी जाएगी।
No.-3. पेंशन की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाल दी जाएगी।
No.-4. योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेतु अपने नज़दीकी भारतीय जीवन बीमा निगम के ऑफिस में कॉन्टैक्ट या फिर योजना की ऑफिसियल वेबसाइट को विज़िट करें।
No.-5. 6 मई तक लगभग 64.5 लाख लोगों ने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया है।
योजना के तहत एग्जिट एवं पेट्रोल:
No.-1. अगर लाभार्थी 10 साल से पूर्व योजना को छोड़ देते हैं तो उन्हें उनके सेविंग बैंक अकाउंट के दर पर अंशदान मिलेगा।
No.-2. अगर लाभार्थी की मौत हो जाए तो उनके साथी इस योजना को जारी रख सकेंगे।
No.-3. अगर लाभार्थी 10 साल से पश्चात पर या फिर 60 साल के होने से पूर्व योजना को छोड़ देते हैं तो उन्हें अंशदान एवं साथ में संचित ब्याज़ के तरह अंशदान अथवा सेविंग बैंक अकाउंट के दर पर जो भी ज़्यादा होगा वह मिलेगा।
No.-4. अगर लाभार्थी 60 साल के होने से पूर्व आश्रम चलें जाएँ स्थाई रूप से तो उनके साथी इस योजना को जारी रख सकेंगे।
No.-5. इनके अतिरिक्त एनएसएसबी के सुझाव से और भी नए निकास प्रावधान सरकार के द्वारा जारी हो सकते हैं।
योजना के तहत नामांकन इस प्रकार से करें:
No.-1. लाभार्थी को अपने सभी ज़रूरी कागज़ात लेकर नज़दीकी जन सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा।
No.-2. फिर उनका नामांकन जन सेवा केंद्र के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा।
No.-3. इंस्टॉलमेंट की ऑटो गणना उम्र के हिसाब से की जाएगी।
No.-4. पहली इंस्टॉलमेंट को सीएसी वॉलेट में से काटा जाएगा तथा उन्हें कैश पेमेंट करनी होगी।
No.-5. पेमेंट कामयाब होने पर एक ऑनलाइन श्रम योगी पेंशन नंबर जनरेट किया जाएगा जन सेवा केंद्र के अधिकारियों के द्वारा।
No.-6. इसके बाद डेबिट मैनडेट अथवा एक्नॉलेजमेंट जनरेट किया जाएगा जिसमे लाभार्थी के हस्ताक्षर लगेंगे।
No.-7. फिर लाभार्थी के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ डेबिट मैनडेट अथवा एक्नॉलेजमेंट को स्कैन कर के अपलोड किया जाएगा जन सेवा केंद्र के अधिकारियों के द्वारा।
No.-8. इसके बाद श्रम योगी कार्ड का प्रिंट आउट लाभार्थी को दिया जाएगा।
No.-9. अंत में मैनडेट डेबिट को एक्टिवेट किया जाएगा बैंक के द्वारा कंफर्मेशन मिल जाने पर, एवं लाभार्थी को इस बात की सूचना देते हुए एक एसएमएस प्राप्त होगा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर।
No.-10. इस तरह लाभार्थी का योजना के तहत नामांकन पूरा होगा।
योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन इस प्रकार करें:
No.-1. अपने सभी ज़रूरी कागज़ात लेकर नज़दीकी जन सेवा केंद्र में जाएँ।
No.-2. उसके बाद सभी कागज़ातों को सीएससी अधिकारी को जमा करें, जिसके बाद उस एजेंट के द्वारा आपका आवेदन पत्र जमा कर दिया जाएगा तथा उसका प्रिंट आउट भी आपको दे दिया जाएगा।
No.-3. उसका प्रिंट आउट को भविष्य के हेतु सुरक्षित रखें।
No.-4. इस प्रकार आपका आवेदन पूरा होगा।
योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन इस तरह करें:
Visit official website
No.-1. आवेदक सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://maandhan.in/shramyogi को विज़िट करें।
Click here to apply now
No.-1. इसके बाद उनके सामने कम्प्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुलेगा, इस पेज पर ‘क्लिक हीयर टू अप्लाई नाव’ के विकल्प को क्लिक करें।
Open a new page
No.-1. फिर उनके सामने टर स्क्रीन पर अगला पेज खुलेगा, इस पेज पर ‘सेल्फ एनरोलमेंट’ के विकल्प को क्लिक करें।
Enter mobile number
No.-1. इसके बाद वे अपना मोबाइल नंबर डालें तथा ‘प्रोसीड’ के बटन को क्लिक करें।
Enter required detail
No.-1. फिर पूछी गई सारी जानकारी (नाम, ई मेल आई डी, कैप्चा कोड) भरें, जिसके बाद ‘जनरेट ओटीपी’ को क्लिक करें, फिर आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसे बताई गई जगह पर भरें।
Upload documents
No.-1. इसके बाद वे आवेदन पत्र भरें तथा सभी ज़रूरी कागज़ात अप लोड करें (जेपीईजी फ़ॉर्मेट में)।
Print application form
No.-1. अंत में आवेदन पत्र को जमा करें एवं उसका प्रिंट आउट निकाल लें तथा उसको भविष्य के हेतु सुरक्षित रख लें।
Closed current tab
No.-1. इस तरह आपका आवेदन पूरा होगा।
योजना के तहत कॉन्टैक्ट डिटेल्स:
No.-1. योजना से जुड़ी कोई भी परेशानी होने पर नीचे दिए गए विकल्पों पर संपर्क करें-
No.-2. Joint Secretary & Director General (Labour Welfare), Ministry of Labour & Employment, Government of India.
No.-3. हेल्पलाइन नंबर-1800 267 6888
No.-4. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का आर्टिकल पसंद आया होगा। अपने विचार हमारे साथ कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर करें।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में पुछे जाने वाले कुछ सामान्य प्रश्नोत्तर (FAQs):
क्या प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत सबको बराबर लाभ प्राप्त होगा या फिर जाति के आधार पर कोई छूट दी जाएगी?
No.-1. जी नहीं, प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत जाति के आधार पर कोई छूट दी नहीं जाएगी। सबको बराबर लाभ की ही प्राप्ति होगी।
प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत किस ई-मेल आई डी पर संपर्क किया जा सकता है?
No.-1. प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत इस ई-मेल आई डी पर संपर्क किया जा सकता है- [email protected] / [email protected]
29 साल के लाभार्थी को प्रति माह कितने रूपए का प्रीमियम भरना पड़ेगा?
No.-1. 29 साल के लाभार्थी को प्रति माह 100 रूपए का प्रीमियम जमा करना पड़ेगा।
अगर लाभार्थी की उम्र 40 साल हो तो उनको कितना प्रीमियम जमा करना होता है?
No.-1. 40 साल के उम्र वाले लाभार्थी को प्रति माह 200 रूपए का प्रीमियम जमा करना आवश्यक है।
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Important MCQ’s
Que.-1.’पूर्व का मोती’ कहलाता है ?
(a) भारत
(b) म्यांमार
(c) श्रीलंका
(d) न्यूजीलैंड
Ans : (c) श्रीलंका
Que.-2.’नहरों का देश’ कहलाता है?
(a) अफगानिस्तान
(b) ब्राजील
(c) भूटान
(d) पाकिस्तान
Ans : (d) पाकिस्तान